गोरखपुर इमामबाड़ा मुतवल्ली के ऊपर गंभीर आरोप,, उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड की ज़मीन को बेच कर अरबों की संपति करने का आरोप कमिश्नर ने दिया जांच कर 15 दिन रिपोर्ट सौंपने का आदेश
गोरखपुर जिले में उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की जमीन को इमामबाड़ा के (मियां साहब) उर्फ अदनान फारुख अली शाह वक्फ नंबर 67 की जमीनों को औने पौने दामों में बिक्री करने का आरोप जांच की आंच के संरक्षक मो.जमसेद जिद्दी ने आरोप लगाते हुए मंडला आयुक्त को एक पत्रक सौंपा है जिसपर अपर आयुक्त ने जिलाधिकारी को राजस्व टीम गठित कर 15 दिनों के अंदर जांच कर आख्या सौंपने का आदेश दिया है ,
जिसमें उन्होंने इमामबाडा स्टेट की वक्फ संपत्तियों की अवैध ढंग से खरीद– बिक्री का आरोप लगाया। इस प्रकरण को अपर आयुक्त ने गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी से राजस्व टीम गठित कर इस पर कार्यवाही करने के लिए लिखा है। 15 दिन में जांच आख्या मांगी गयी है॥ अपर आयुक्त को सौंपे पत्रक के मुताबिक इमामबाडा स्टेट जिसका वफ्फ संख्या 67 है।
शहर और ईद–गिर्द के जिलों में इस वफ्फ के नाम पर हजारों एकड की भूमि है। इन जमीनों का एग्रीमेंट और इसकी बिक्री की जा रही है। सार्वजनिक उपयोग की इन जमीनों की बिक्री अवैधानिक है इससे सार्वजनिक‚ धार्मिक हित की व्यापक क्षति हो रही है। मो. जिद्दी ने लिखा है कि शहर के बिल्डरों से मिलकर इस वक्फ के मुतवल्ली ने इसकी कालेपुर मौजा की कई जमीनों की अवैध ढंग से रजिस्ट्री कई लोगों के नाम पर कर दी है।
पत्रक की प्रतिलिपि प्रधानमंत्री‚ मुख्यमंत्री‚ सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश‚ मुख्य सचिव‚ वफ्फ बोर्ड और अन्य कई अधिकारियों को भेजा है॥ अपर आयुक्त ने दिया वफ्फ संपत्ति की बिक्री के जांच के आदेश॥
मो0 जमशेद जिद्दी, संरक्षक जांच की आंच संस्था
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